ज्ञापांक- 1816 दिनांक-12.11.2021 के द्वारा पर् से निर्गत पे-मैट्रक्स को प्रतिस्थापित करते हुए 01 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया। विभागीय आदेश ज्ञापांक-1816 दिनांक-12.11.2021 के कंडिका-7() में स्पष्ट है कि पे-मैट्रिस में वेतन निधारिण में यदि किसी शिश्षक/ पुस्तकालयाध्य्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा। अतः सभी संबंधित को निदेश है कि उक्त के परिप्रे्य में कार्वाई करना सुनिशिचित करेंगे।
शिक्षा विभाग पटना वेतन विसंगति प्रपत्रl
विभागीय संकल्प संख्या-1157 दिनांक-29.08.2020 के द्वारा पंचायतीराज के संसथानों एवं नगर निकाय संसथानों अन्र्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्य्ों के वेतन संरचना में सुधार करने के उ्देश्य से उनको 01 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15 प्रतिशत वृस्षि करने का निर्णय लिया गया। पुनः उक्त के परिप्रक्येमें वर्दित दर से वेतन 'के निर्धारिण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश
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