शिक्षकों के ट्रांसफर की गाइडलाइनअब नई, अनुमंडल का ऑप्शन खत्म7 ऑप्शन सबमिट कर वर्तमान और चॉइस पोस्टिंग की बतानी होगी दूरी

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शिक्षकों के ट्रांसफर की गाइडलाइन
अब नई, अनुमंडल का ऑप्शन खत्म
7 ऑप्शन सबमिट कर वर्तमान और चॉइस पोस्टिंग की बतानी होगी दूरी

जिले के सक्षमता पास व बीपीएससी
शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है।
शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के
ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन जारी
की गई है। ट्रांसफर लेने के लिए
शिक्षकों को अब वर्तमान और चॉइस
पोस्टिंग की दूरी बतानी होगी। इसके
लिए शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल
पर आवेदन करना होगा। साथ ही
उनको इसके साथ एक लिखित
आवेदन भी बेवसाइट पर अपलोड
करना पड़ेगा। इस सबंध में जिला
शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार गोंड
ने बताया कि नई गाइडलाइन के
अनुसार शिक्षकों को सिर्फ सात
ऑप्शन भरने पड़ेंगे। जिसके आधार
पर उनका ट्रांसफर आवेदन स्वीकृत
या अस्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने
बताया कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन
करना होगा। सक्षमता पास शिक्षकों
ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प
चुनना पड़ेगा। गौरतलब है कि शिक्षा
विभाग ने पहले ट्रांसफर पोस्टिंग के
लिए 10 विकल्प दिया था। जिसे
खत्म करके सात ऑप्शन किया गया
है। आवेदन 1 दिसंबर से शुरु होगा।
जबकि अंतिम तिथि 15 दिसंबर
निर्धारित की गई है। जबकि विलंब
शुल्क के साथ शिक्षक 31 दिसंबर
आवेदन कर सकते हैं। 
ट्रांसफर लेने के लिए वैध
कारण बताना होगा जरूरी
बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो नई
गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार
शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वैध कारण
बताना अनिवार्य किया गया है। गाइडलाइन में
रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड में
ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, महिला
शिक्षकों के लिए पति का पोस्टिंग, असाध्य एवं
गंभीर बीमारी जैसे किडनी, हृदय और लीवर से
संबंधित रिपोर्ट की जानकारी आवेदन के साथ
ऑनलाइन अपलोड करना होगा। बता दें कि
शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के
तहत जिन्होंने पहले आवेदन किया है, उनका
आवेदन रद्द हो चुका है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर
तक उनको नया आवेदन करना जरुरी है।
1 से 15 दिसंबर तक होगा आवेदन
नई गाइडलाइन के अनुसार विशेष परिस्थिति में
जिन शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए आवेदन करना
है। वे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन
करेंगे। इस सबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने
जो निर्देश जारी किया है उसके अनुसार विशेष
समस्या के आधार पर शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष
पोर्टल पर अपना आवेदन फिर से डालना होगा।
इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि
विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल रही थी कि कुछ
शिक्षक विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए
आवेदन किये थे। जिसको लेकर इस नई
गाइडलाइन को जारी किया गया है।


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