सातवें चरण शिक्षक बहाली में नई नियमावली के अनुसार नई नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ इस तरह का अंतर होगा

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नई नियमावली के अनुसार नई नियुक्ति प्रक्रिया में अंतर इस तरह होगा
• आने वाली सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीयकृत और किसी आयोग से करवायी जाएगी। पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम इकाई के जरिए नियोजन किया जाता रहा।

• अब तक के नियोजन में यह पता करना मुश्किल भरा काम था कि किसका चयन कहां हो चुका है ! नई नियमावली के तहत जिस अभ्यर्थी का चयन एक जगह हो जाएगी तो बाकी जगह से उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। इसे ऐसे समझें कि सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएंगे जिसमें आप्शन मांगा जाएगा और आपने उसमें 1.पटना 2. आरा. 3. गया भरा। इसमें से आपका चयन अगर पटना में हो गया तो आरा और गया की उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी।

• शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में चार प्रकार की नियमावली थी जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में केवल एक नियमावली ही होगी। यह नियमावली सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू की जाएगी।

• शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में जिला परिषद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली तथा बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली थी जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों, पुस्तकालयध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों, अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक ही नियमावली बिहार स्थानीय निकाय प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2023 होगी।

• 2020 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान होगा।

• पहले की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग-अलग नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था परंतु नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार होगा।

• पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सभी नियोजन नियोजन इकाई के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। नई नियुक्ति नियमावली के लागू होते ही शिक्षकों का पद जिला स्तर का संवर्ग हो जाएगा। पुरानी नियमावली में विषयवार और नियोजन इकाईवार अलग-अलग संवर्ग था।

• पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाता था। नई नियमावली में यह व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।
सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पहले नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा नियोजन इकाई द्वारा की जाती थी लेकिन नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति के जरिए चयन की अनुशंसा प्राधिकृत आयोग द्वारा की जाएगी।

• पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत नियोजन इकाईयों की संख्या 9222 थी। नई नियमावली के में नियोजन इकाइयों की संख्या महज 38 रह जाएगी। बता दें बिहार में जिलों की संख्या 38 है।

• पुरानी नियुक्ति नियमावली से विभिन्न नियोजन इकाई में ट्रांसफर में दिक्कत हो रही थी। अब नई नियुक्ति नियमावली में जिला स्तरीय संवर्ग होगा। इससे बेहतर सेवा शर्त और शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण होगा। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था अब नई नियमावली में सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान होगा।

• नई नियमावली में शैक्षणिक प्रशासन को पारदर्शी बनाने और शिक्षक, पुस्तकालयध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक व अनुदेशकों की सेवा इतिहास के संधारण, उनकी उपस्थिति, सेवा संबंधित विषयों जैसे कि अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति और अन्य मामलों की तत्परता से निष्पादन के उद्देश्य से विभाग द्वारा वेब पोर्टल का निर्माण किया जाना है।


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