विषय 👉 APAAR ID/Gyandeep Portal पर Intake Capacity इन्ट्री / UIDAI AADHAR के संबंध में ।
उपर्युक्त विषयक RTE Act 2009 अंतर्गत तथा बिहार राज्य एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली-2011 के प्रावधानों से आप अवगत हैं, जिसके अंर्तगत विभागीय निर्देशों का ससमय compliance अत्यंत जरूरी है। उक्त आलोक में आप सभी को UDISE + / e-Shikshakosh portal/ e-Sambandhan portal/ Gyandeep portal आदि से संबंधित मामलों में विभागीय निदेशों से लगातार अवगत कराया जाता रहा है किंतु जिस द्रुत गति से COMPLIANCE की अपेक्षा है उसकी गति अत्यंत धीमी है हद तो यह है कि बहुत अधिक संख्या में निजी विधालय के द्वारा अनुपालन ही नहीं किया जा रहा है जो चिंता का विषय है और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के साथ साथ RTE अधिनियम अंर्तगत अनुपालन हेतु शर्तों का उल्लंघन भी है जो अत्यंत गंभीर मामला है।
1. APAAR ID GENERATION:- APAAR ID में भी निजी विधालय की एक बड़ी संख्या के
द्वारा NOT START अर्थात शून्य है और बहुत ऐसे बड़े बड़े निजी विधालय हैं जहां बच्चों की काफी संख्या है वहां APAAR ID GENERATION 2% से 10% के बीच है जबकि उक्त संबंध में सभी निजी विधालय के साथ बैठक करते हुए Hands on Training की भी व्यवस्था की गई थी जिसमें भी आप सभी को उपस्थिति निराशाजनक रहा हैं और बहुत ऐसे विधालय हैं जहां नामांकन के बावजूद शून्य है जो अत्यंत गंभीर मामला है।
2.UIDAI AADHAR : - वर्तमान में सभी बच्चों का UIDAI AADHAAR COVERAGE जो कि निजी विद्यालय अंर्तगत 15% बच्चों को cover किया जाना शेष है जबकि सरकारी विद्यालयों में मात्र 8% छात्र छात्रा ही बिना AADHAAR के हैं।
3.Gyandeep_Portal:- उक्त पोर्टल पर सभी प्रस्वीकृति प्राप्त / QR CODE प्राप्त विधालय को INTAKE CAPACITY प्रविष्ट करते हुए कमजोर वर्ग और अलभकारी समूह के बच्चों का RTE 25% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार भी किया जाना है जिसमें आप सभी के स्तर पर अभिरुचि का अभाव दिखता है परिणाम स्वरूप आज तक मात्र 394 प्रस्वीकृत विधालय में मात्र 150 विद्यालयों के द्वारा Intaxe Capacity अपडेट किया गया है जिसमें आवेदन की संख्या भी बहुत कम है जो कि जानबूझ कर RTE ACT में दिए गए प्रावधानों की अवहेलना को परिलक्षित करता है।
4.UDISE+ :- दरभंगा जिला अंर्तगत लगभग 50 ऐसे विधालय हैं जो UDISE + PORTAL पर हैं जिन्हें UDISE निर्गत है किंतु आज तक e- Sambandhan पोर्टल पर प्रस्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया गया है जबकि बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किए निजी विधालय का संचालन विधि विरुद्ध है जिस पर जुर्माना का भी प्रावधान है। ज्ञात हो कि जिला अंर्तगत बहुत ऐसे विधालय जिन्हें प्रस्वीकृति / QR CODE प्राप्त है किंतु UDISE निर्गत नहीं है ऐसे विधालय न ही बच्चों का APAAR ID GENERATE कर पा रहे है और न ही GYANDEEP PORTAL पर Intake Capacity प्रविष्ट किए हैं जिस से कमजोर वर्ग / अलाभकारी समूह के बच्चों का RTE 25% नामांकन भी प्रभावित हो रहा है जो अत्यंत गंभीर मामला है।
अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि बिना किसी विलंब किए उक्त सभी अंकित बिंदुओं का यथा शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करें अन्यथा निजी विद्यालय के विधि विरुद्ध / अनियमित संचालन तथा निरंतर विभागीय आदेशों / निर्देशों के बावजूद जानबूझकर अवहेलना किए जाने तथा आरटीई अधिनियम अंर्तगत प्रावधानों के निरंतर उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कारवाई की बाध्यता होगी।
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