बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने विधवा महिलाओं के लिए एक योजना की घोषणा की हैं। विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 500 रूपये प्रदान किये जायेंगे। विधवा पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलायें प्राप्त कर सकती हैं।
लाभक्या क्या मिलेगा
इस योजना के तहत बिहार सरकार प्रत्येक विधवा महिला को प्रतिमाह 400 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। Widow Pension Scheme के शुरू होने के महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
विधवा पेंशन योजना के तहत पति की मृत्यु हो जाने के बाद भी महिलाएं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं।
योग्यता क्या होनी चाहिए
विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला को बिहार राज्य की स्थाई निवासी होना अनिवार्य हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
बिहार राज्य में इस योजना का लाभ केवल गरीब महिलायें ही प्राप्त कर सकती हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।
विधवा महिलाओं के पास आधार कार्ड का होना भी अनिवार्य हैं।
आवश्यक दस्तावेज एवं योग्यता
विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला को बिहार राज्य की स्थाई निवासी होना अनिवार्य हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
बिहार राज्य में इस योजना का लाभ केवल गरीब महिलायें ही प्राप्त कर सकती हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।
विधवा महिलाओं के पास आधार कार्ड का होना भी अनिवार्य हैं।
डॉक्यूमेंट क्या-क्या रहेगा
1.आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Aadhaar Card) पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Identity Card)
2.निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
3.आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) पति की मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate of Husband)
4.बैंक अकाउंट की फोटो (Bank Account Photo)
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