सातवें चरण हेतु नया-नियमावली 2022 बिहार में सातवें चरण की बहाली को लेकर नया-नियमावली तैयार कर दिया गया है जो कुछ इस प्रकार है

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बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना नियमावली 

संचिका संख्या- 7 /नियो०-19/2022. पटना, दिनांक भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 ब (12वीं अनुसूची) तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं उनके सेवाशर्त्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- “बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई
एवं सेवाशर्त) नियमावली 2022" अनुच्छेद 21 'क' के 1. प्रस्तावना :- भारतीय संविधान के अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु भारत सरकार के द्वारा "बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" अधिसूचित की गई। इस अधिनियम एवं 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि में सम्यक् विचारोपरांत राज्य के शहरी क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिका की संस्थाओं के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय पूर्व में लिया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाने एवं नियोजन इकाई को इस प्रक्रिया में प्रभावी तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नियमावली बनायी जा रही है। 2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(1)यह नियमावली "बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2022" कही जाएगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी। परिभाषाएँ
(i) इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो "सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
(ii)"प्रशासी विभाग से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
(iii)"निदेशक" से अभिप्रेत है निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
(iv) "प्राथमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वैसे राजकीय या राजकीयकृत विद्यालय जहाँ वर्त्तमान में कक्षा पाँच तक के शिक्षा की व्यवस्था है;
(v) "मध्य विद्यालय" से अभिप्रेत है वैसे राजकीय / राजकीयकृत विद्यालय जहाँ वर्त्तमान में कक्षा आठ तक के शिक्षा की व्यवस्था है,
(vi) ‘प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्रेत है, राजकीय / राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (राजकीय बुनियादी विद्यालय सहित);
(vii) “उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है, तत्कालीन संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथवा राज्य सरकार के संकल्प संख्या - 1021 दिनांक- 05.07.2013 के तहत मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित विद्यालय,
(viii) “उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के संकल्प संख्या-1021 दिनांक- 05.07.2013 के तहत मध्य विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित विद्यालय; "नगर निकाय" से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007
(x) के अधीन गठित स्वशासी संस्था यथा नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत; "संवर्ग" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत क्षेत्राधीन प्राथमिक / मध्य / राजकीय बुनियादी विद्यालय / उत्क्रमित माध्यमिक / उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले मूल कोटि के नगर प्रारंभिक शिक्षक का संवर्ग एवं नगर स्नातक प्रारंभिक शिक्षक का संवर्ग ;
"नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन गठित होने समिति, जो प्रारंभिक शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति करने हेतु सक्षम हो; "अनुशासनिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन प्राथमिक एवं विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति करने हेतु गठित समिति अथवा इस नियमा के अन्तर्गत विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य प्राधिकार, जो इनके विरूद्ध अनुशासां कार्रवाई करने हेतु सक्षम हो;
(xiii) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन नियुक्ति सं शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत शिक्षक की सेवाशर्त्त से मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने हेतु जिला स्तर पर गठित "जिला अपील प्राधिकार” एवं जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय पर अपील सुनने हेतु राज्य स्तर गठित "राज्य अपीलीय प्राधिकार";
(xiv) "शिक्षक" से अभिप्रेत है

(क) कक्षा 1–5 तक के अध्यापन हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त मूल कोि संवर्ग के नगर प्रारंभिक शिक्षक एवं पूर्व से नियुक्त शिक्षक; (ख) कक्षा 6-8 तक के अध्यापन हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त

(xv)स्नातक कोटि संवर्ग के नगर प्रारंभिक शिक्षक एवं पूर्व से नियुक्त शिक्षक, विशेष
शिक्षक" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु नियुक्त शिक्षक;
धान शिक्षक" से अभिप्रेत है, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जिला संवर्ग के प्रधान शिक्षक;
विश्वविद्यालयप्रधानाध्यापक" से अभिप्रेत है, राज्य के मध्य विद्यालय / उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पदस्थापित जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक;
" से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय; (xix) “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा-3 की उप धारा-1 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्; 
(xx) “शिक्षक परीक्षा" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले शिक्षक के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी के माध्यम से इस नियमावली संवर्ग के लिए आयोजित
पात्रता के अन्तर्गत सभी होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा; 
(xxi) “शिक्षक प्रशिक्षण से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) / प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक (बी०एल०एड०) / शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा / शिक्षा स्नातक (बी०एड०)/एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा)/चार वर्षीय बी०ए०/बी०एससी०एड० या बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०/तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड०-एम०एड० की डिग्री अथवा वैसे राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वार
(xxii) “इण्टरमीडिएट” से अभिप्रेत है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से स्तर की उपाधि या बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी की उपाधि या कामेश्वर प्रदत्त उप शास्त्री की उपाधि;
प्रदत्त इण्टर/+2 सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा से प्रदत्त स्नातक की उपाधि

(xxiii)“स्नातक” से अभिप्रेत है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहरूलहक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री की उपाधि । मध्य विद्यालय के प्रबंधन
प्रदत्त (xxiv)“विद्यालय शिक्षा समिति" से अभिप्रेत है, प्रत्येक प्राथमिक एवं एवं पर्यवेक्षण हेतु बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली अधीन गठित समिति; नगर क्षेत्र अन्तर्गत प्रारंभिक
4. 2013 के नगर शिक्षक- नगर निकाय क्षेत्र के नियोजन समिति के द्वारा विद्यालयों/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1-5 के मूल कोटि एवं कक्षा 6–8 तक में नियुक्त होने वाले स्नातक शिक्षक नगर शिक्षक की श्रेणी में अधिकृत बल वही होगा, जो

होंगे। नियमावली के अधीन संवर्ग का संवर्ग का अधिकृत बल- इस प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा; संवर्ग:- प्रारंभिक शिक्षक के निम्नलिखित संवर्ग होंगे:

प्रारंभिक शिक्षकों का (कक्षा 1-5)  मूल कोटि का संवर्ग कक्षा 6-8
स्नातक कोटि का संवर्ग ()। नियुक्ति हेतु नगर प्रारंभिक शिक्षक की सामान्य अर्हत्ता निम्नवत् होगीराज्य का स्थायी निवासी हो।
भारत का नागरिक और बिहार 
(i) नियुक्ति वर्ष के पहली अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय-समय पर विहित किया गया हो। इस नियमावली प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा होगी। सभी पद सीधी
 (ii)में 10 वर्ष की छूट देय (क) नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि संवर्ग (कक्षा 1–5) के नियुक्ति से भरे जाएंगे। इस पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता शिक्षा

निम्नवत होगी :(i) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) अथवा शास्त्र
न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2002, के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा प्रारंभिक
प्रारंभिक शिक्षा
न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय स्नातक (डी०एल०एड०)

7.शिक्षा शास्त्र में अथवा शास्त्र (विशेष

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा डिप्लोमा शिक्षा) में द्विवर्षीय
1. शाखा मठ- श्रीरामजानकी राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी नौहर अंचल + थाना-ग्वालपाडा जिला-मधेपुरा 2. श्रीरामजानकी मंदिर ग्राम मुरकाही टोला श्रीरामजानकी मंदिर जगतपुर मौजा जिरवा, जिला-मधेपुरा 3. श्रीरामजानकी मंदिर रजनी अंचल मुरलीगंज जिला-मधेपुरा 4. श्रीरामजानकी मंदिर चामगढ़ मीताटोला जिला-मधेपरा 6. श्रीरामजानकी मंदिर पडरिया चाँदनी चौक अंगशाळा निनादास्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है

50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी०एड०); न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके

समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड०-एम०एड० । रु परन्तुक - (i) जिसने एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा-स्नातक की उपा प्राप्त की है, उसे कक्षा 1-5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति किया सकेगा, किन्तु इस प्रकार शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के में नियुक्त होने के दो साल के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमि शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

(ii) जिसने भी एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड० - एम०एड० की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1-5 तक पढ़ाने हेतु शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा; बशर्ते कि शिक्षक के रुप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 02 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रुप से 06 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

सरकार द्वारा कक्षा 1-5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित "शिक्षक पात्रता परीक्षा" (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण । (ii) वर्ग 1–5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड / मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी / आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से उर्दू में इन्टरमीडिएट (100 अंकों के साथ) / स्नातक की योग्यता मान्य होगी। (iii) वर्ग 1-5 के

केन्द्र अथवा बिहार
शैक्षणिक लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इण्टर में 100 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। (iv) समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्यभाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य शिक्षक (वर्ग 1-5) पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि / डिग्री मान्य नहीं होगा। (ख) स्थापित भी शिक्षक पद पर नगर प्रारंभिक शिक्षकों में

(ii) नियुक्ति हेतु के स्नातक कोटि का संवर्ग (कक्षा 6-8) :- मध्य विद्यालयों स्नातक कोटि (कक्षा 6-8) के शिक्षकों की विषयवार निम्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी:गणित एवं विज्ञान शिक्षक (i) । सामाजिक विज्ञान शिक्षक। 
(iii) भाषा शिक्षक। स्नातक कोटि (कक्षा 6-8शेष
के शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी : (i) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो
                                                अथवा
कम-से-कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बी०एड० 
                                              अथवा
न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

                                           अथवा
अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय बी०ए०/ बी०एससी०एड० या बी०ए०एड०/ बी०एससी०एड०

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा)
                                               अथवा
 50% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय
                                               अथवा
न्यूनतम 55एकीकृत बी०एड० - एम०एड० परन्तुक– शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी०एड० (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।
केन्द्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा 6-8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित “शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण । (ii) वर्ग 6-8 के संस्कृत शिक्षकों के पदों पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। मदरसा शिक्षा बोर्ड / मौलाना मजहरूल हक अरबी
                                            तथा
(iii) वर्ग 6-8 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य एवं रसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से उर्दू स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। (iv) वर्ग 6–8 के हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons.)/आनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो । (v) वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो ।
(vi) वर्ग 6–8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई दो विषय पठित हो ।
नगर प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि (कक्षा 6-8) के 50 प्रतिशत पद, जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे, से संबंधित आवश्यक अर्हता निम्नवत् होगी146
(i) प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि संवर्ग (कक्षा 1–5) के पद पर योगदान की तिथि : प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 08 वर्ष की लग सेवा हो ।
(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में स्नातक की योग्यता हो । बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड / मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा । (iii) मूल्यांकन (दक्षता जाँच) / शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
(iv) प्रोन्नति वर्ष के 03 वर्ष पूर्व तक का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वच्छ प्रमाणपत्र ।
(ग) मूल कोटि संवर्ग (वर्ग 1–5) के विशेष शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षणि योग्यताः
(i) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी०ईएल०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध सी०आर०आर० नम्बर धारित हो।
या भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी०ईएल०एड० सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में डी०ईएल०एड० के समकक्ष हो, के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध सी०आर०आर० नम्बर धारित हो । (ii) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में छः माह का अध्यापन प्रशिक्षण | (घ) स्नातक कोटि संवर्ग (वर्ग 6–8) के विशेष शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षणि योग्यताः(i) न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं माननीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो
बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट / डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में बी०एड० के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो ।
(ii) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में  सीधी नियुक्ति के लिए उपरोक्त सभी संवर्गों की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अर्हक प्रतिशत अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। रिक्तियों का आकलनः
9.(i) नियुक्ति के प्रत्येक समव्यवहार में जिलान्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में गत् वर्ष के 31 जुलाई तक विभिन्न संवर्ग एवं विषयों में होने वाली रिक्ति का आकलन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। उक्त रिक्ति के अतिरिक्ति प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व नवसृजित पदों को भी उक्त अधिसूचना हेतु रिक्त पदों में शामिल किया जा सकेगा, भले ही वे 31 जुलाई के बाद सृजित हुए हों। आरक्षणः
निकाय द्वारा

५२

(iii) एक अवसर प्रदान करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा जा सकती है। नगर

(iv) समाप्त शिक्षक को वेतनादि / नियत वेतन के भुगतान हेतु सक्षम होने राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जायेगी। शिक्षक "Employees

Provident Fund and सन्निहित कर्मचारी

(v) Miscellaneous Provisions Act, 1952 भविष्य निधि योजना से आच्छादित होंगे। इनकी मासिक परिलब्धि अन्तर्गत 15000 रूपये प्रति माह के वेतन की राशि पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जाएगी। शिक्षक को समय-

अंशदान समय पर निर्धारित वेतन होगा। जो

( वेतन वृद्धि सहित) एवं अन्य भत्ता दे शिक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ पूर्व के नियमावली अन्तर्गत विहित मूल्यांकन (दक्षता जाँच) में उत्तीर्ण उपरांत ही देय होगा। (vi) प्रशासी विभाग द्वारा

होने के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप संवर्गवार शिक्षकों की आपसी वरीयता का निर्धारण आवश्यकतानुसार विभागीय निदेश के आलोक में जिला शिक्षा के द्वारा किया जाएगा। 15. वेतन संरक्षण का लाभ

पदाधिकारी पूर्व से कार्यरत

16. प्रोन्नति (i) शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अन्तर्गत समान कोटि अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण के लिए देय होगा। यह लाभ इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ही देय होगा। इस संदर्भ द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगानगर

में प्रशासी । प्रारंभिक

विभाग शिक्षक के स्नातक कोटि संवर्ग के पद पर प्रोन्नति हेतु मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। प्रशासी विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। (ii) इस नियमावली के तहत गठित संवर्ग के शिक्षकों को योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हत्ता प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन देय होगा। इस हेतु मूल्यांकन दक्षता जाँच / शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। वित्तीय उन्नयन के फलस्वरुप संबंधित संवर्ग के शिक्षक में रहेंगे। इसको लागू करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

-निर्देश अलग से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नगर निकाय क्षेत्राधीन अन्तर्गत प्राथमिक / मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग में पूर्व से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक / प्रधानाध्यापक एवं इस नियमावली के आलोक मे नियुक्त/प्रोन्नत होने वाले शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके एक अर्हत्ताधारी आश्रित को संबंधित नगर निकाय क्षेत्राधीन अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक / विद्यालय परिचारी के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। इस हेतु आश्रित द्वारा संबंधित जिला शिक्षा आवेदन दिया जाएगा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदन
अपने ही संवर्ग विस्तृत दिशा पदाधिकारी के समक्ष एवं संलग्न कागजात की
सम्यक जाँच कर संबंधित नियोजन इकाई को अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेंगे आश्रित को नियुक्ति हेतु सहमति देना आवश्यक होगा। इस संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा (समय-समय पर यथा-संशोधित) आदेश निर्गत किया जाएगा।
स्थानान्तरण :
(i) इस नियमावली के तहत् गठित संवर्ग के शिक्षकों का पद सामान्यतः अस्थानान्तरणीय होगा। परन्तु इसमें कतिपय अपवाद (यथा दिव्यांगता, असाध्य रोग आदि) होंगे, जिसके संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।
(ii) विषय विसंगति के निराकरण एवं शिक्षक / छात्र के मानक अनुपात को युक्तिसंगत करने हेतु शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय के द्वारा प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर समीक्षा की जायेगी। समीक्षोपरांत उपलब्ध कराये जाने वाले प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक का समायोजन नियोजन इकाई अन्तर्गत किसी अन्य विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के सहमति से किया जायेगा तथा इस पर घटनोत्तर अनुमोदन संबंधित नियोजन इकाई से प्राप्त किया जाएगा। समायोजन के क्रम में सामान्यतः कनीय शिक्षक को इकाई सहित स्थानान्तरित किया जायेगा। महिला शिक्षक एवं दिव्यांग शिक्षक के कनीय होने पर पुरूष शिक्षक जो कनीय होंगे उन्हें इकाई सहित स्थानांतरित किया जायेगा।

सेवा पुस्तिका का संधारण
इस नियमावली से आच्छादित प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का संधारण संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा।
(क) इस नियमावली के तहत् गठित संवर्ग के शिक्षकों को निम्न अवकाश देय होगा :आकस्मिक अवकाश :- एक कैलेण्डर वर्ष में 16 (सोलह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यह अवकाश (अन्य अवकाश सहित) एक साथ 10 (दस) दिनों दिया जा सकेगा।
विशेष अवकाश :- महिला शिक्षिकाओं को, प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष अवकाश, अनुमान्य होगा।
मातृत्व अवकाश :- महिला शिक्षक को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देय होगा। मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा। पितृत्व अवकाश :पुरूष शिक्षक को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश देय होगा। के लिए ही होगा।
पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों
चिकित्सा अवकाश :- एक कैलेण्डर वर्ष में 20 (बीस) दिनों का चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा। पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। किसी भी एक कैलेण्डर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात् जोड़ा जा सकेगा। 
(vi) अर्जित अवकाश :शिक्षकों को प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में ग्यारह (11) दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकत्तम 120 दिनों तक संचित होगा। सेवानृित्ति के उपरांत संचित अर्जितावकाश के विरुद्ध कोई भुगतान देय नहीं होगा।
11की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई, मानी जाएगी। वे सभी इस नियमावली के अधीन किये गए हों। (ii) पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निदेश, जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। 38 बिहार राज्यपाल के आदेश से
( दीपक कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव दिनांक
पटना, / ज्ञापांक :- 7 / नियो०-19/2022.... प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव / महालेखाकार, सचिव, बिहार, बिहार / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / निदेशक, पंचायती राज विभाग / माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी उप विकास आयुक्त / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय) / सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों / प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ह०/ अपर मुख्य सचिव
पटना, दिनांक ज्ञापांक 7 / नियो०-19 / 2022 1 प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियों प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए। ह० /सचिव अपर मुख्य
पटना, दिनांक ज्ञापांक :- 7 / नियो०- 19 / 2022 प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को संबंधित विभाग के वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित ।



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