मतदाता एवं मतदान तथा उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण सूचना

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पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के दायित्व : मतदान कार्य एक सामूहिक दायित्व है। अपने सभी सहयोगियों के साथ तालमेल बनाये रखें। एक दूसरे का मोबाईल नं0 अवश्य रखें। टीम वर्क की तरह काम करें।

पटना जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर ECIL की M2 मॉडल मशीन प्रयुक्त होगी।

सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान कर्मियों की कुल संख्या 06 होगी।

(PO,P1,P2, P3A, P3B, P3C) अधिकतम 06 पदो के लिए निर्वाचन कार्य होना है। जिसमें से 04 पदों का मतदान EVM से होगा। (1) जिला परिषद् (2) पंचायत समिति के सदस्य (3) ग्राम पंचायत के मुखिया (4) ग्राम पंचायत के सदस्य। शेष 02 पद (1) ग्राम कचहरी के सरपंच (2) ग्राम कचहरी के पंच हेतु मतदान मतपत्र द्वारा बैलेट

बाक्स से होगा।
मतदान सामग्री प्राप्त होने पर मतदान के लिए प्रयुक्त अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का चेकलिस्ट से मिलान करें। जैसे- निर्वाचक नामावली की तीन प्रतियाँ, अमीट स्याही, स्टॉम्प पैड, एरो क्रॉस प्रयोग के लिये पर्याप्त संख्या है कि नहीं, यह भी अवगत हो लें।

मार्क, मतदाता रजिस्टर एवं अन्य प्रपत्र आदि । EVM->CU+BU का कनेक्शन कर बैट्री आदि की जाँच कर लें। साथ ही मशीन आपके मतदान केन्द्र के लिये ही आवंटित है यह भी जाँच ले । मशीन के नम्बर का मिलान कर लें। 04 पदों के लिए CU+BU अलग-अलग चिन्हित है। उसी अनुसार जोड़ें। शेष 02 पदों के लिए मतपत्र की संख्या जाँच करें साथ ही वैलेट वॉक्स का खुलना बंद होना की भी जाँच कर लें। ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रीपसील का नम्बर नोट करें तथा
मतदान केन्द्र पर बैठने तथा मतदान प्रकोष्ठ बनाने की समुचित व्यवस्था कर लें।

यह भी ध्यान रखे की CU, BU के केवल से सही ढंग से जुड़े हैं। साथ ही बैलेट बॉक्स के लिए भी मतदान प्रकोष्ठ का निर्माण सावधानीपूर्वक करे।

मतदान केन्द्र के बाहर दो-दो गज की दूरी पर 15-20 घेरे मतदाता के लिए बनाए जाए।

> मॉक पोल 90 मिनट पूर्व प्रारंभ करें। ध्यान रखें मॉक पोल के समय सभी BU मतदान प्रकोष्ठ में ही रहे।मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति तथा मतदान के लिए निर्धारित समय से 1:30 घंटा पूर्व मॉक पोल की तैयारी कर लें। यदि निर्धारित समय पर कम से कम दो मतदान अभिकर्ता नहीं आता है तो 15 मिनट इंतजार करें, उसके बाद मतदान दल की उपस्थिति में मॉक पोल

प्रारंभ कर दें।

> मॉक पोल करते समय डाले गए मतों को P1 के द्वारा अलग कागज पर नोट किया जाएगा।

> मॉक पोल में सभी अभ्यर्थी को कम से कम एक मत देकर प्रक्रिया 1 पूर्ण करेगें

पीठासीन पदाधिकारी मतपत्रों के पीछे प्रतिपर्ण एंव बैलेट पेपर पर प्रभेदक चिन्ह लगायेगें, तथा बैलेट पेपर के पीछे अपना पूर्ण हस्ताक्षर

करेगें।
मॉक पोल DELETE करने की प्रक्रिया

बारी-बारी से चारो CU को मॉक पोल की समाप्ति के बाद Close बटन दबायें, उसके बाद Result बटन दबाकर मैनुअल रिजल्ट से मिलान करें तथा क्लीयर बटन दबायें फलतः मॉक पोल का डाटा शून्य हो जायेगा। डिसप्ले पर End आने के बाद CU को ऑफ कर वास्तविक मतदान के लिये CU को सील करें। सील के उपरान्त CU को ऑन करें, अब आपका मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार है।

वास्तविक मतदान के पूर्व CU को ऑन करे एवं टोटल बटन दबाकर सुनिश्चित हो लें कि मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या शून्य है। यानि आश्वस्त हो लें कि मॉक पोल का डाटा डिलिट हो गया है।
पीठासीन पदाधिकारी

हेतु महत्वपूर्ण निदेश

1. सभी पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के पश्चात उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ता के समक्ष चारो कन्ट्रोल यूनिट (CU) का CLOSE" बटन दबायेंगे।

2. इसी प्रकार पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदाता रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि के पश्चात एक सीधी लाइन खींचेंगे तथा यह प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि "मतदाता रजिस्टर की अंतिम प्रविष्टि की क्रम संख्या...........है।"

पीठासीन पदाधिकारी उस अंतिम पृष्ठ पर, उपस्थित मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर भी प्राप्त करेंगे।

3. पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के पश्चात फार्म 17 मतपत्र लेखा की अभिप्रमाणित प्रति उपस्थित मतदान अभिकर्ता को उपलब्ध करायेंगे।प्रथम मतदान पदाधिकारी (P1) का दायित्व :

लिए 1 > मतदाता सबसे पहले आपके पास पहचान पत्र के साथ आयेगा। मिलान हेतु पुरूष के एवं महिला के लिए 0 निर्वाचक नामावली में उसके नाम वाले बॉक्स को चिन्हित करें। अलग से महिला/पुरूष दोनों का लेखा-जोखा रखें। प्रत्येक दो घंटे पर Polled Vote प्रतिशत निकाल कर रखें। मतदान अभिकर्ता से मिलान कर सहमति के उपरान्त ही मतदाता को आगे जाने दें।

ग्राम कचहरी के पंच एंव सरपंच मतपत्रों के प्रभारी भी होगें।

मतपत्रों के प्रतिपर्ण पर मतदाता का हस्ताक्षर/अगूठे का निशान लेना तथा उसपर मतदाता क्रमांक, मतदाता के पहचान का आधार भी अंकित करेगें। > पंच एंव सरपंच पद के मतपत्रों को वे द्वितीय मतदान पदाधिकारी को हस्तगत करायेगें।

> वास्तविक मतदान के लिए जब मशीन ऑन करेंगे तो आप CU का Total Button दबाकर सुनिश्चित हो लें कि डिसप्ले पर शून्य वोट प्रदर्शित हो रहा है। अन्य सहयोगात्मक कार्य भी आप करेंगे।द्वितीय मतदान पदाधिकारी का दायित्व :

प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास से आने वाला मतदाता आपके मतदाता रजिस्टर में पहचान दस्तावेज को दर्ज करेगा एवं मतदाता अपना हस्ताक्षर बनायेगा। मतदाता के पहचान के दस्तावेज यदि EPIC हो तो अभियुक्ति कॉलम में 1 अन्य दस्तावेज के लिए 2 अंकित करें। आपके द्वारा उसे एक पर्ची भी जारी की जायगी। आप अमिट स्याही भी लगायेंगे।

प्रथम मतदान पदाधिकारी से प्राप्त पंच एंव सरपंच के मतपत्रों को तृतीय मतदान पदाधिकारी "A" को हस्तगत करायेगें।
तृतीय मतदान पदाधिकारी (A,B,C) का दायित्व :> P3 (A)- मतदाता के अंगुली पर लगे अमिट स्याही की जाँच

करेगें।

P2 से प्राप्त दोनो मतपत्रों को मोड़कर प्रक्रिया अनुसार मतदाता को हस्तगत करायेंगें, तथा मतदान प्रक्रिया को बतायेंगें।

आप प्लास्टिक वोटिंग स्टिक के प्रभारी होगें। P3 (B)- आप ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम पंचायत के मुखिया पद के CU के प्रभारी होगें। CU से कमाण्ड देना तथा मतदाता को BU के नीले बटन दबाने के लिए प्रेरित करना बीप साउन्ड सुनना आपकी जबावदेही है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि CU का बिजी लैम्प जल रहा है यानि अभी मतदान प्रक्रिया में है। CU अगला मत देने के लिए कमाण्ड नहीं लेगा
P3 (C)- आप जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्य के CU का प्रभारी होगे। इस दोनो पदो के CU का कमाण्ड देना तथा मतदाता को BU के नीले वटन दवाने के लिए प्रेरित करना वीप साउन्ड सुनना आपकी जबाव देही है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि CU का विजी लैम्प जल रहा है यानि अभी मतदान प्रक्रिया में है। अगला मत देने के लिए कमाण्ड नहीं लेगा।

आप मतदाता पर्ची का संग्रहण भी करेंगें।
मतदान के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

चैलेंज मत –मतदान अभिकर्ता ही केवल चैलेंज कर सकता है। उसकी राशि की रसीद उपलब्ध है। उस मतदाता की गहन जाँच करें। यदि मतदाता सही पाया जाता है तो राशि जब्त करें और उस मतदाता को EVM मशीन द्वारा ही मतदान करने दें। यदि मतदान अभिकर्ता का आक्षेप सही पाया जाता है तो मतदाता को पुलिस के हवाले करे और जब्त की गई दस (10) रु0 की राशि मतदान अभिकर्ता को लौटा दें 1
निविदत्त मत :- वैसे मतदाता जिनका किसी दूसरे के द्वारा पहले ही मतदान किया जा चुका है। उनका मत किसी ने Proxy कर दिया। ऐसे मतदाता के उपस्थित होने पर उसके दावे का गहन जाँच करें। दावाकर्ता मतदाता सही पाया जाता है तो बैलेट पेपर, ऐरो क्रॉस मार्क, स्टॉम्प पैड दें। प्रपत्र और लिफाफे के साथ सुरक्षित मतदान कराकर रख लें। यदि दावाकर्ता गलत पाया जाता है तो पुलिस के हवाले करें। निविदित मतपत्र जो निर्गत होगा वह प्राप्त मतपत्र के अंतिम क्रम संख्या से उल्टे क्रम में मतदाताओं को दिया जाएगा।
निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय :- इस नियम के तहत वैसे मतदाता जिसे अनुज्ञात किया गया परन्तु उनके द्वारा विनिश्चय किया गया कि मतदान नही करना है (वैसे मतदाता जो मतदान प्रकोष्ठ तक गया और बिना बटन दबाये बाहर चला गया) अथवा मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/ अंगूठा बनाने से इन्कार करें।

मतदाता रजिस्टर में दर्ज अवश्य करें। निर्वाचक को मत नहीं देने के लिए अनुज्ञात करना :- इस नियम के तहत अनुज्ञात न किया गया मतदाता जो मतदान प्रकोष्ठ में EVM के साथ छेड़-छाड़ कर रहा है) उसे मतदान नहीं करने दें। पुलिस के हवाले करें। द्वितीय मतदान पदाधिकारी इसे भी मतदाता रजिस्टर में दर्ज करें।पीठासीन पदाधिकारी का अन्य कार्य

सभी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि बनाये रखें। सभी सील एवं प्रपत्र पर अभिकर्ता का हस्ताक्षर अवश्य लें।

मतदान पुरूष और महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें होगी। दिव्यांग, बुजुर्ग एवं महिला मतदाता को प्राथमिकता दें। मतदान की प्रक्रिया तेज रखें। भीड़ न बढ़ने दें

मोबाईल, कैमरा या शस्त्रधारी को मतदान प्रकोष्ठ तक न जाने दें। मतदान समाप्ति के समय पर मतदाताओं की भीड़ लगी हो तो लाईन में खड़े सभी मतदाताओं को पर्ची निर्गत करें। अंतिम मतदाता को पहली पर्ची दें। मतदान समाप्ति के उपरान्त सभी अभिकर्ता की उपस्थिति में EVM सील करें। तथा मतपत्र लेखा-17 की प्रति अभिकर्ताओं को अवश्य दे दें। मतदान समाप्ति की घोषणा पर उनके हस्ताक्षर करा लें। उन्हें भी सील लगाने के लिये कहें।
प्रपत्रों का निर्माण

(क) खुला लिफाफा

1. पीठासीन पदाधिकारी की डायरी 2 प्रति 2. पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा 2 प्रति नोट:-(चार EVM एंव एक मतपेटिका के लिए अलग-अलग) 3. रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा-17 2 प्रति। (सभी पदों के लिए अलग-अलग) लेखा

। ।

4. पेपर सील 2 प्रति।

नोट:-(चार EVM एंव एक मतपेटिका के लिए अलग-अलग) 5. (Voter Turnout Report) 2 प्रति।

6. Visit Sheet 2 प्रति।

7. चालान की प्रति

3 प्रति।(ख) Statutory Packets (सांविधिक लिफाफा):

1. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (P-1 की प्रति) 2. मतदाता रजिस्टर 3. मतदाता पर्ची 4. अप्रयुक्त मतपत्र 5. रद् किए गए मत पत्र 6. निविदत्त मतपत्र का लिफाफा एवं सूची 7. वयवहृत मतपत्रों का प्रतिपर्ण 8. अभ्याक्षेपित मतों की सूची

इस पैकेट में डाले जाने वाले सभी लिफाफा अलग-अलग सीलबंद होगा जिसे बड़े हरा लिफाफा में डालकर पुनः सील किया जायेगा।
(ग) Non Statutory Packets (असाविधिक लिफाफा):

1. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति 2. प्रपत्र-11 (मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र) 3. प्रपत्र-15 A (दृष्टिहीन एवं शिथिलांग) दिव्यांग निर्वाचकों की

सूची एवं उसके साथी की घोषणा 4. आयु संबंधी घोषणा एवं सूची

5. अभ्यक्षेपित मतो के संदर्भ में प्राप्त हुई राशि एंव रसीद बुक का लिफाफा

6. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपरसील

7. अप्रयुक्त मतदाता पर्ची

8. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग

9. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रीपसील

10.मॉक पोल सर्टिफिकेट
(घ) तीसरा पैकेट (Third Packet):

1. पीठासीन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका 2. EVM निर्देशिका 3. अमिट स्याही सेट 4. स्टॉम्प पैड 5. पीठासीन पदाधिकारी का मेटल सील 6. एरोक्रॉस मार्क 7. अमिट स्याही का कप

8. अन्य समस्त सामग्री।
Covid-19 (आवश्यक निर्देश) मतदान के एक दिन पूर्व एवं मतदान के दिन समय-समय पर अनिवार्य किया जाएगा।

रूप से मतदान केन्द्र को सेनेटाईज किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। > यदि मतदाता का तापमान निर्धारित मानक से अधिक होगा तो उसका पुनः आधे घंटे के बाद जाँच की जाएगी, इसके बाद भी अगर उसका तापमान अधिक पाया जाता है तो उसे मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने के लिए बुलाया जाएगा। उसे एक टोकन निर्गत करने के पूर्व हेल्प डेस्क पर संधारित अल्फाबेटिकल रॉल में मतदाता का क्रमांक चिन्हित किया जाएगा।

मतदान के अंतिम घंटे में ऐसे मतदाता को सुविधा प्रदान की जाएगी। मतदान केन्द्र पर जगह की उपलब्धता के आधार पर 2-2 गज (छ: फीट) की सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित स्थल को चिन्हितमतदान केन्द्र पर पुरूष एंव महिला के लिए अलग-अलग Shaded Waiting Area चिन्हित किया जाएगा।

> सभी मतदान केन्द्र के प्रवेश एंव निकास द्वार पर पानी एंव साबुन की व्यवस्था की जाएगी।

सभी मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क वाले मतदाता को प्रावधानों के अनुसार 50/- रू जुर्माना देना होगा। » निर्वाचकों को मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर एवं ई0वी0एम0 के बैलेट यूनिट के बटन दबाने के लिए हैण्ड ग्लब्स मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर दिया जाएगा।मतदाता मतदान प्रक्रिया के उपलब्ध करायें गए Hand Gloves को मतदान कक्ष के बाहर रखें निर्धारित कूड़ेदान में डालेगें।

Covid-19 + ve स्वास्थ्य कर्मी के देखरेख में गाईडलाईन का अनुपालन करते हुए अंतिम घंटे में मतदान करेगें। उक्त अवधि में सभी मतदान दल के पदाधिकारी पी0पी0ई0 कीट का प्रयोग करेगें।

> Covid-19 के उपयुक्त समूचित व्यवहार के लिए क्या करें क्या न करें संबधी पोस्टर बैनर आदि का प्रदर्शन मतदान केन्द्र पर किया जाएगा।

मतदान दल कर्मियों को (1) मास्क (2) हैण्ड सेनेटाईजर (3) फेस शील्ड (4) ग्लब्स आदि उपलब्ध कराया जाएगा।EVM मशीन के त्रुटियों का निराकरण (त्रुटि) (

निराकरण) (1) यदि CU के Display पर BU-1 Not CU को Off करे, दुबारा Connection को निकालकर Responding या Not Connecting प्रदर्शित करता | लगाए । पुनः CU को On करें।

(2) CU के Display पर BU Press Error या BU का कोई Serial Button Not OK प्रदर्शित करता है।

| CU Switch Off करे, BU के नीले बटन को 2-4 बार दबाए (कुछ फंस गया है, तो ठीक हो जाएगा) पुनः CU On करे।

(3) INVALID प्रदर्शित होने पर

Close- Result-Clear करें।मशीन बदलने की प्रक्रिया

> मॉक पोल के क्रम में- CU/BUजो भी खराब होगी केवल वही मशीन बदली जाएगी।

वास्तविक मतदान के क्रम में – CU/BU में से कोई भी खराब होती है, तो सिर्फ वही मशीन बदली जाएगी।
           Md.Nezamuddin sir


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