पंचायत चुनाव: नामांकन के लिए मुखिया 1000 तो जिला परिषद प्रत्याशी देंगेरुपये 2000शुल्क

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पंचायत चुनाव: नामांकन के लिए मुखिया

1000 तो जिला परिषद प्रत्याशी देंगे

रुपये 2000शुल्क

कोई भी व्यक्ति दो उम्मीदवार का नहीं होगा

प्रस्तावक, 2 सेटों में देना होगा नामांकन प्रपत्र

जिले में नौ चरणों में कराए जा रहे पंचायत चुनाव

की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके लिए ईवीएम

की कमिशनिंग, मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण भी

कराया जा चुका है। एक ओर जहां सभी कोषांगों

के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है तो वहीं दूसरी

ओर संभावित उम्मीदवार मतदाताओं को अपने

अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए हैं।

कहीं रैली निकालकर मतदाताओं को रिझाने का

प्रयास किया जा रहा है तो जन सम्पर्क करके

लोगों को रिझाया जा रहा है। आगामी 24 अगस्त

को अधिसूचना जारी होते ही जिले के सभी

प्रखंडों में सूचना का प्रकाशन हो जाएगा। जिले

के 11 प्रखंडों के 140 पंचायतों में पंचायत चुनाव

कराने के लिए जिला प्रशासन ने राज्य निर्वाचन

आयोग को 9 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव

भेजा था जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की

मुहर

लग चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार

पंचायत राज अधिनियम 2006 की सुसंगत

धाराओं के तहत चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थियों

की पदवार अलग अलग योग्यता का निर्धारित

किया है।

पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

जिले में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण,

सफलतापूर्वक व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने

के लिए पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत

प्रशिक्षण कोषांग आरओ, एआरओ का जिला

स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमंडल पदाधिकारी

बक्सर एवं स्थापना उप समाहर्ता बक्सर की

अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसमें नामांकन की

प्रक्रिया, ईवीएम एवं बैलेट बॉक्स से मतदान

प्रक्रिया, हैंड्स ऑन सहित मतगणना प्रक्रिया

समेत समस्त चुनावी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया

गया। निर्वाचन के प्रत्येक चरण के लिए सूचनाएं

अलग-अलग जारी किए जाएंगे।

सरकारी कर्मी नहीं बन पाएंगे प्रस्तावक

सरकारी कर्मी पंचायत आम चुनाव में उम्मीदवारों

का प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे। आंगनवाड़ी

सेविका, सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना,

साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केन्द्र में

मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत मित्र

टोला सेवक, दवपति, न्याय मित्र, विकास मित्र,

केंद्र व राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकार के

पूर्णतः तथा आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने

वाले शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्था में कार्यरत,

पदस्थापित, प्रतिनियुक्त अधिकारी, कर्मी शिक्षक,

प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी, रसोईया, मानदेय

पर कार्यरत कर्मी, गृहरक्षक, सरकारी वकील,

लोक अभियोजन अभ्यर्थी व प्रस्तावक नहीं बन

सकेंगे।

नामांकन के पहले जमा करना होगा लाभ के पद

से त्यागपत्र की स्वीकृति

किसी भी पद के लिए कोई भी व्यक्ति एक से

अधिक पदों का प्रस्तावक नहीं हो सकता है

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        Md.Nezamuddin Sir



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