खुली जीप से प्रचार नहीं कर पाएंगे मुखिया सरपंच के प्रत्याशी, EC का निर्देश जारी हुआ
बिहार में पंचायत चुनाव प्रचार के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य , ग्राम कचहरी के पंच पद के उम्मीदवार एकमात्र दो पहिया वाहन का उपयोग कर सकेंगे. मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो दो पहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद् सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार दो पहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो दो पहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी है.उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त रिक्शा, बैलगाड़ी घोडागाड़ी इत्यादि से भी प्रचार करना चाहते हैं, तो इसकी अनुमति दी जा सकती है. लेकिन, इस पर आने वाला खर्च भी चुनावी खर्च में जोड़ा जायेगा.वाहनों की यह अनुमान्यता मात्र चुनाव प्रचार कार्य के लिए है,जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है. इस अवधि के पश्चात् किसी उम्मीदवार या समर्थक द्वारा प्रचार प्रसार हेतु मोटर वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
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